हरिद्वार हर्षिता । 29 जून 2026, हर्षिता चारधाम यात्रा के बीच हरिद्वार में बिना वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के संचालित ट्रैवल एजेंसियों और बुकिंग कार्यालयों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सोमवार को सघन अभियान चलाया। अभियान के दौरान कई ट्रैवल एजेंसियों और यात्री बुकिंग केंद्रों का निरीक्षण किया गया तथा वैध अभिकर्ता अनुज्ञप्ति नहीं दिखा पाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई।
संभागीय प्रबंधन अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि यह अभियान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित तथा आरटीओ (प्रशासन) देहरादून संदीप सैनी के निर्देश पर एआरटीओ (प्रवर्तन) नेहा झा के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान में परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न ट्रैवल एजेंसियों, चारधाम यात्रा बुकिंग कार्यालयों और यात्री बुकिंग केंद्रों की गहन जांच की।
निरीक्षण के दौरान एजेंसियों से अभिकर्ता/प्रचारक नियमावली-2023 के तहत जारी वैध लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा गया। जिन प्रतिष्ठानों के पास वैध अनुज्ञप्ति नहीं मिली, उन्हें नोटिस जारी करते हुए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और निर्धारित समय के भीतर लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि आदेशों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 93 एवं 193 सहित संबंधित नियमों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के दौरान अधिकारियों ने टिकट बुकिंग व्यवस्था, कार्यालय रिकॉर्ड, प्रचार सामग्री और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की। कई संचालकों को नियमों की जानकारी देते हुए चेतावनी दी गई कि बिना वैध लाइसेंस ट्रैवल एजेंट के रूप में कार्य करना कानूनन अपराध है।
परिवहन विभाग ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेंगे। साथ ही आम नागरिकों और यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा के लिए केवल अधिकृत और लाइसेंसधारी ट्रैवल एजेंसियों की सेवाएं लें। यदि कहीं बिना वैध लाइसेंस के ट्रैवल एजेंसी संचालित होती दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत परिवहन विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
