हरिद्वार, हर्षिता।कथित पत्रकार को चढ़ा था होली का खुमार, हरिद्वार पुलिस ने दी उतार

शराब के नशे में मदहोश होकर 30 पेटी अवैध शराब की दी थी झूठी सूचना

नशे की हालत में साथी संग घर में घुस कर महिला से भी की थी छेड़छाड़

कथित पत्रकार के विरुद्ध लगभग आधा दर्जन मुकदमे हैं दर्ज

कल दिनांक 25/03/2024 को रावली महदूद निवासी व्यक्ति द्वारा खुद को पत्रकार बताते हुए कंट्रोल रूम 112 को सूचना दी गई की रोशनपुरी में एक घर में अवैध रूप से 30 पेटी शराब रखी है।

जिस सूचना पर सिडकुल पुलिस मौके पर पहुंच कर कथित पत्रकार से संपर्क कर मौके पर बुला कर कमरे के मालिक की जानकारी की गई तो कमरे के मलिक की जानकारी नहीं हो पाई जिसपर पुलिस टीम द्वारा वीडियोग्राफी करते हुए सूचना देने वाले व्यक्ति के समक्ष कमरे को चेक किया गया पर कमरे में किसी प्रकार की कोई शराब या अन्य अवैध वस्तु न मिलने पर शराब के नशे में गलत सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने वाले कथित पत्रकार रणविजय उर्फ रवि को उसके जुर्म धारा से अवगत कराकर पुलिस एक्ट में गिरफ्तार किया गया।

कथित पत्रकार द्वारा शराब की सूचना दिए जाने से पूर्व में एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी की गई थी जिसमें पीड़िता द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि रवि उर्फ रणविजय द्वारा दिनांक 25 /03/2024 समय 11:35 बजे मैं अपने घर पर अकेली थी तो रवि उर्फ रणविजय व उसका एक साथी प्रियांशु जो दोनों शराब के नशे में थे घर पर आए और मुझसे शराब मांगने लगे मैंने शराब के लिए मना किया तो दोनों नंगे होकर मेरे साथ बदतमीजी और छेड़खानी करने लगे शोर मचाने पर वहां से चले गए के संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 148 /2024 धारा 354/ 452 आईपीसी रवि उर्फ रणविजय पुत्र हरबंस नारायण निवासी दक्ष एनक्लेव रावली महदूद थाना सिडकुल व एक अन्य पंजीकृत किया गया दूसरे नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है l

गिरफ्तार अभियुक्त
1- रणविजय उर्फ रवि पुत्र हरबंस नारायण निवासी बसंतपुर कंकरहरा थाना विधुपुरा वैशाली राज्य बिहार हाल निवासी दक्ष एनक्लेव रावली महदूद थाना सिडकुल l

अभियुक्त रणविजय उर्फ रवि का आपराधिक इतिहास
1- मुकदमा अपराध संख्या 96 /2016 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम चालानी थाना सिडकुल
2.मुकदमा अपराध संख्या 03 /2015 धारा 60 आबकारी अधिनियम चालानी थाना सिडकुल
3 मुकदमा अपराध संख्या 79 /2015 धारा 60 आबकारी अधिनियम चालानी थाना सिडकुल
4.मुकदमा अपराध संख्या 151 /
2016 धारा 110 जी अधिनियम चालानी थाना सिडकुल
5 मुकदमा अपराध संख्या 202 /2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम चालानी थाना सिडकुल

By DTI