हरिद्वार हर्षिता।मंगलौर एवं जबरेड़ा क्षेत्र में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय संयुक्त टीम द्वारा अल्ट्रासाउंड केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जबरेड़ा स्थित प्रज्ञा हॉस्पिटल एवं अल्ट्रासाउंड केंद्र में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
जांच में पाया गया कि केंद्र में अल्ट्रासाउंड से संबंधित रिकॉर्ड जैसे फॉर्म-F, रजिस्टर एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों का उचित रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। कई गर्भवती महिलाओं के फॉर्म अधूरे पाए गए तथा चिकित्सक का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं था। इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड हेतु रेफरल संबंधी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं पाए गए।
चिकित्सक से पूछताछ के दौरान कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए प्रज्ञा हॉस्पिटल एवं अल्ट्रासाउंड केंद्र में स्थापित मशीन को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया तथा अल्ट्रासाउंड सेवाएं स्थगित कर दी गईं।
इसी क्रम में मंगलौर क्षेत्र स्थित संतोष क्लिनिक का भी निरीक्षण किया गया, जहां बिना चिकित्सक रेफरल के अल्ट्रासाउंड किए जाने के मामले सामने आए। इस पर केंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।
