हरिद्वार हर्षिता । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए थे कि वह अपने जनपद में कोविड-19 के बढ़ते और बढ़ते मामलों के अनुसार लॉकडाउन लगा सकते हैं और उसमें संशोधन कर सकते हैं इसी का पालन करते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर द्वारा आप दुकानें खोलने को लेकर नया आदेश पत्र जारी किया गया है जिसमें अब कई और दुकानों को छूट दी गई है जानिए क्या है वह छूट

फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली की दुकानें राशन / पर्चून की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ले की दुकाने तथा पशुचारा, गाड़ी मैकनिक की दुकान, टायर पेंचर की दुकान, कृषि यंत्र, खाद, बीज एवं स्टेशनरी की दुकाने दोपहर 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी।

By DTI