हरिद्वार, हर्षिता। शिवालिक नगर, नियर टिहरी विस्थापित कॉलोनी में श्री जोगिन्दर कुमार चौधरी द्वारा लगभग 04 बीघा में अनाधिकृत रूप से भू-विन्यास (अवैध प्लोटिंग) का कार्य किया जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नोटिस निर्गत करते हुए स्थल पर निर्माण व विकास कार्य को बंद करने के आदेश दिए गये.
दिए गये आदेशों के बावजूद भी श्री जोगिन्दर कुमार चौधरी द्वारा स्थल पर निर्माण व विकास कार्य को नहीं रोका गया, स्थल पर निर्माण व विकास कार्य ना रोके जाने के कारण पुलिस बल की सहायता से प्राधिकरण टीम जिसमें श्री प्रभात कुमार अवर अभियंता व अन्य कार्मिक सम्मलित थे, के द्वारा स्थल पर किये गये विकास कार्य को ध्वस्त किया गया तथा अनाधिकृत निर्माण व विकास कर्ता को भविष्य में निर्माण व विकास कार्य बिना स्वीकृति के ना किये जाने के निर्देश दिए गये|