ज्वालापुर, हरिद्वार। हर्षिता। मोहल्ला मेहतान में श्री अमन मित्तल पुत्र श्री विपिन मित्तल द्वारा स्वीकृत मानचित्र से भिन्न लगभग 35′ × 60′ क्षेत्रफल में निर्माण कार्य किया जा रहा था।
प्राधिकरण द्वारा इस अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वाद योजित किया गया।
निर्देशों के बावजूद निर्माणकर्ता द्वारा कार्य बंद न किए जाने पर प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण को सील कर दिया।
मौके पर मौजूद निर्माणकर्ता को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि स्वीकृत मानचित्र प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए।
