हरिद्वार, 28 सितंबर 2026।हर्षिता खाद्य पदार्थों में मिलावट और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने व्यापक निरीक्षण एवं नमूना संग्रह अभियान चलाया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर चलाए गए अभियान के दौरान अलग-अलग प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए लिए गए।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड विनय शंकर पाण्डेय तथा जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देशों के अनुपालन में यह अभियान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) महिमानंद जोशी के नेतृत्व में चलाया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चन्द्र टम्टा ने टीम के साथ नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।
सरसों के तेल और आइसक्रीम के नमूने लिए
निरीक्षण के दौरान नई बस्ती भीमगोड़ा स्थित फार्म श्याम फ्लोर मिल से सरसों के तेल का एक नमूना जांच के लिए लिया गया। इसके बाद सिंहद्वार कनखल स्थित मैसर्स राधा कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी से भी सरसों के तेल का नमूना लिया गया।
वहीं रेलवे रोड, हिमालय डिपो के पास स्थित मैसर्स सिद्धमति इंटरप्राइजेज एलएलपी (क्रीमी सिंह) का निरीक्षण किया गया। यहां से आइसक्रीम का एक नमूना जांच के लिए संग्रहित किया गया।
दस्तावेज नहीं मिले तो जारी किया नोटिस
निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट, पेयजल की जांच रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल संबंधी अभिलेख और कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रतिष्ठान को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 55 के तहत नोटिस जारी किया गया है।
मिलावटी खाद्य पदार्थ और भ्रामक विज्ञापनों पर भी कार्रवाई
विभाग की ओर से जनपद में मिलावटी एवं संदिग्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री तथा भ्रामक विज्ञापनों के मामलों में भी कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा के अनुसार ज्वालापुर स्थित ब्लिंकिट स्टोर तथा हिसार, हरियाणा स्थित निर्माता कंपनी मैसर्स श्री राम बेवरेजेज के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार के न्यायालय में वाद दर्ज किया गया है।
इन मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानकों से संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। विभाग के अनुसार संबंधित प्रकरणों में अधिकतम 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण एवं नमूना संग्रह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

By DTI