नई दिल्ली,डीटी आई न्यूज़।।चुनाव आयोग ने समय से चुनाव कराने की दिशा में तिथियों की घोषणा तो कर दी है लेकिन पूरी सतर्कता और हिदायत के साथ। इस बार का चुनाव सबसे अलग होने जा रहा है
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि राजनीति में बढ़ते आपराधीकरण पर रोक लगाने के लिए उन्होंने अहम कदम उठाए हुए है। जिसमें राजनीतिक दलों को उम्मीदवार तय करने के 48 घंटे के भीतर उनके क्रिमिनल रिकार्ड को सार्वजनिक करना होगा। साथ ही यदि किसी दागी को उम्मीदवार बनाया है तो उसे यह भी बताना होगा कि क्यों उन्होंने इसे उम्मीदवार बनाने की फैसला लिया। राजनीतिक दलों को यह सारी जानकारी टीवी और समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के साथ ही पार्टी की अधिकृत वेबसाइट के मुख्य पृष्ट पर अपराधिक छवि वाले उम्मीदवार के रुप में प्रदर्शित करना होगा। आयोग का मानना है कि इस मुहिम से लोगों खुद ही तय करेंगे कि उन्हें किसे वोट देना या नहीं देना है।
चुनावी रैलियां पर फिलहाल 15 जनवरी तक रोक
चुनावों की घोषणा के साथ ही आयोग ने सभी पांच राज्यों में चुनावी सभाओं, रैलियां, रोड़ शो, जुलूस, नुक्कड सभाओं आदि पर तुंरत प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही राजनीतिक दलों से कहा है कि वह अब वर्चुअल और डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार करें। आयोग ने फिलहाल 15 जनवरी तक के लिए यह प्रतिबंध लगाया है। साथ ही कहा है कि 15 जनवरी के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और तात्कालिक स्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। घर- घर प्रचार के दौरान प्रत्याशी सहित सिर्फ पांच व्यक्तियों को ही शामिल होने की इजाजत होगी। सुरक्षा कर्मी इससे अलग होंगे। वहीं चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को भी अधिकतम दो लोगों के साथ ही सर्टिफिकेट के लिए आने की अनुमति होगी।
स्टार प्रचारकों की संख्या घटेगी।
राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल अब 40 की जगह सिर्फ 30 लोगों को ही स्टार प्रचारक बना सकेंगे, जबकि गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भी अब 20 की जगह 15 लोगों को ही स्टार प्रचारक बना सकेंगे।
- कोई विजय जुलूस नहीं निकलेगा। विजयी प्रत्याशी सिर्फ दो लोगों के साथ ही प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे।
यदि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन का उल्लघंन करता है, उसे आगे किसी और रैली या सभा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
