उत्तराखंड पुलिस अन्य राज्यों से आकर यहां रहने वाले व्यक्तियों के सत्यापन को लेकर सख्त हो गई है।अगर आप सत्यापन नही कराते तो आप को हो सकता है 10000 का जुर्माना। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक कुमार ने किरायेदारों से शपथ पत्र लेने और गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मूल थाने से सत्यापन रिपोर्ट या चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
सत्यापन के संबंध में कूटरचित दस्तावेज या गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अन्य राज्यों को भेजे गए सत्यापन प्रपत्रों पर संबंधित थाने से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है, जिससे व्यक्ति के दस्तावेजों की पुष्टि नहीं हो पाती है।

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By DTI