हरिद्वार,हर्षिता।दिसम्बर बड़ी धूम धाम से बनाया गया उपभोक्ता दिवस इसी अवसर पर जिला खाद्य आपूर्ति विभाग एवं अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन ने चंद्राचार्य चौक पर कैम्प का आयोजन कर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के जिला अध्यक्ष संजीव चौधरी( बालियान) ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को अनेक अधिकार दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जागरूक ग्राहक ही अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है। खरीददारी करते समय बिल अवश्य प्राप्त करें। खरीदे गए उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान दें। शिकायत होने पर उचित माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं। जिसकी जिला उपभोक्ता फोरम में एक करोड़ तक मामले, राज्य उपभोक्ता फोरम में एक से दस करोड़ तक तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में दस करोड़ से अधिक के मामलों की सुनवाई की जाती है। समाजसेवी विशाल गर्ग ने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार भी अनेकों ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रही हैं।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी समय समय पर उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थो के प्रति जागरूक करने में विशेष योगदान देते हैं। डीएसओ मुकेश पाल ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों का उपभोक्ताओं को उपयोग करना चाहिए। अधिनियम में उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार, चयन करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार आदि अधिकार दिए गए हैं। खरीददारी करते समय सभी को जिम्मेदार व जागरूक उपभोक्ता का परिचय देना चाहिए।
जिला जिला उपाध्यक्ष तरुण शर्मा एवं प्रवक्ता एडवोकेट चेतन वर्मा ने कहा कि ग्राहक जागरूक होगा तो व्यापारी स्वयं ही उपभोक्ताओं के साथ अच्छे व्यवहार से पेश आता है। ग्राहक की जिम्मेदारी बनती है कि वह जो उत्पाद खरीद रहा है। उसकी भलीभांति जांच कर ले। इस अवसर पर फूड इंस्पेक्टर कपिल देव
समाजसेवी विशाल गर्ग, संगठन मंत्री मनीष गुप्ता,एसएसआई रीना कुंवर शर्मा,एडवोकेट कल्पना कुशवाहा, बादल अरोड़ा, प्रतीक सिंह, आदि मौजूद रहे।