देहरादून, डी टीआई न्यूज़।सरकारी कर्मचारियों के साथ ही ऐसी कंपनियां जिनके दफ्तर चार या इससे अधिक राज्यों में हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। अब उनको ट्रांसफर होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं करवाना होगा। इसके लिए उत्तराखंड में गाड़ियों के लिए भारत सीरीज (बीएच) का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है।
केंद्र सरकार ने बीएच सीरीज के लिए अप्रैल 2021 में अधिसूचना जारी की थी। 15 सितंबर 2021 से इसे देशभर में लागू होना था, लेकिन उत्तराखंड में सीरीज को लागू करने में लंबा समय लगा है। देहरादून आरटीओ दफ्तर में बीएच सीरीज नंबर के लिए एक फाइल पहुंच गई है। वाहन को सोमवार को नया नंबर मिलेगा। इस सीरीज का नंबर सामान्य नंबरों से अलग होगा।

इसमें पहले वर्ष के दो अंक यानि 23 होगा, इसके बाद अंग्रेजी में ए लिखा होगा और फिर चार अंक होंगे और अंत में अंग्रेजे के दो अक्षरों की सीरीज होगी। कौन ले सकता है बीएच सीरीज नंबर : रक्षा कर्मचारी, केंद्र और राज्य के कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रम या ऐसी कंपनियों के कर्मचारी जिनके दफ्तर चार या इससे अधिक राज्यों में हैं। बीएच सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा केंद्रीय कर्मियों को होगा।


देहरादून के एआरटीओ (प्रशासन) नवीन सिंह ने बताया कि बीएच सीरीज वाहनों का टैक्स हर दो साल में जमा होगा। सरकारी कर्मचारी अपने पहचान पत्र से बीएच सीरीज नंबर ले सकता हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को फार्म 60 भरकर देना होगा। टैक्स दरें जो राज्य सरकार ने तय की है, उसी हिसाब से ली जाएगी, क्योंकि यदि केंद्र के स्लैब के अनुसार टैक्स लेते हैं तो राज्य को राजस्व का नुकसान हो सकता है, इसलिए सिर्फ टैक्स लेने का फार्मूला बदला है।

By DTI