हरिद्वार,हर्षिता। हैरान करने वाला मामला हरिद्वार जिले में सामने आया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 14 वर्षीय छात्रा को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर सेक्स रैकेट में धकलने मामले में विशेष पॉक्सो / अपर जिला जज प्रतिभा तिवारी ने आरोपी दो युवकों को दोषी करार दिया है।
विशेष कोर्ट ने आरोपी दोनों युवकों को 10 वर्ष कठोर कारावास और 1.14 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेशचन्द चौहान ने बताया कि नौ सितंबर 2021 कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा घर से लापता हो गई थी। छानबीन करने के दौरान पीड़ित छात्रा के चाचा ने बताया कि उसने पीड़ित छात्रा को आरोपी ब्रिजेश कुमार शुक्ला व संदीप के साथ जाते हुए देखा था।
फिर पीड़ित छात्रा ने अपने परिजनों को बताया कि दोनों आरोपी उसे घर से बहला-फुसलाकर ले जाकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी, गाली गलौज, छेड़छाड़ कर वेश्यावृत्ति कराने का खुलासा किया था। पुलिस ने दोनों आरोपी ब्रिजेश व संदीप के खिलाफ संबंधित धाराओं व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था
जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा विशेष कोर्ट ने दोनों युवक को 10 वर्ष कठोर कैद व एक लाख 14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर दोनों को आरोपियों को छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।