हरिद्वार, हर्षिता। दिनांक 12/03/2025 को ग्राम जियापोता कटारपुर मार्ग हरिद्वार में श्री अमित राणा की कॉलोनी के बगल में श्री सौरभ चौहान द्वारा लगभग 8-10 बीघा के क्षेत्रफल में अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण / विकास कार्य करने के कारण उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 ) के अधीन नोटिस जारी कर स्थल पर किये जा रहे अनधिकृत निर्माण व विकास कार्य को बंद करने तथा कारण बताने हेतु प्रेषित किया गया | विपक्षी द्वारा नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया गया और न ही स्थल पर अनधिकृत रूप से किया जा रहे विकास कार्य को रोका गया |

अनधिकृत भू-विकासकर्ता द्वारा निरंतर आदेशों की अवहेलना करते हुए स्थल पर विकास कार्य जारी रखा गया | स्थल पर निर्माण व विकास कार्य ना रोके जाने के फलस्वरूप सचिव, हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण के आदेशानुसार स्थल पर किये गये निर्माण व विकास कार्य को प्राधिकरण टीम द्वारा मौके पर ध्वस्त किया गया तथा अनधिकृत निर्माण व विकासकर्ता को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किए बिना स्थल पर किसी भी प्रकार के निर्माण व विकास कार्य न करें |

By DTI