हरिद्वार, 25 जून 2025 हर्षिता।
शहरी विकास नियमों को दरकिनार कर किए जा रहे निर्माण कार्यों पर प्राधिकरण ने सख्ती दिखाई है। रूड़की में दो प्रमुख स्थानों पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण शाखा कार्यालय की टीम ने दोनों निर्माणों को सील कर दिया।
जानकारी के अनुसार, श्री राम कुमार चौधरी द्वारा उप जिलाधिकारी निवास के सामने, एच.पी. पेट्रोल पंप के बगल में बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यवसायिक निर्माण कार्य किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर, देवाश्रम के पीछे लगभग 40 x 40 फीट क्षेत्रफल में श्री अग्रवाल द्वारा भी अनधिकृत निर्माण कार्य कराया जा रहा था।
इन दोनों मामलों में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 (संशोधित 2013) की सुसंगत धाराओं के तहत पहले नोटिस जारी किए गए और निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए। लेकिन स्पष्ट आदेशों की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य लगातार जारी रहा।
जिसके बाद प्राधिकरण शाखा कार्यालय, रूड़की की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए दोनों निर्माण स्थलों को सील कर दिया।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी कर किए जा रहे अवैध निर्माणों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में भी ऐसे निर्माण कार्यों पर नज़र रखी जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।