आनन्दा डेयरी पर 3 लाख रुपये का आर्थिक दंड, जनपदभर में जारी है छापेमारी
हरिद्वार, 01 जून 2026। हर्षिता। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। जनपद में संचालित होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की मिलावटखोरी, ओवररेटिंग या खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी न हो।
सहायक आयुक्त एवं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि चारधाम यात्रा और गर्मी के मौसम को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जनपदभर में सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में आज खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने हरिद्वार बस अड्डा एवं रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थित 8 अस्थायी एवं स्थायी खाद्य प्रतिष्ठानों, ढाबों और रेस्टोरेंटों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान 3 खाद्य कारोबारियों को साफ-सफाई बनाए रखने, ढक्कनयुक्त कूड़ेदान रखने तथा यात्रियों को ताजा भोजन परोसने के निर्देश दिए गए।
वहीं, FSSAI लाइसेंस न होने एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर दो खाद्य कारोबारियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई। विभाग द्वारा आमजन से प्राप्त शिकायतों का भी मौके पर निस्तारण किया गया।
आनन्दा डेयरी पर 3 लाख का जुर्माना
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, गत वर्ष कांवड़ मेले के दौरान मै. आनन्दा डेयरी, रामनगर, ज्वालापुर का निरीक्षण किया गया था। जांच के समय प्रतिष्ठान द्वारा वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा वहां कालातीत (एक्सपायरी) खाद्य सामग्री भी पाई गई थी।
इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में वाद दायर किया गया था। सुनवाई के बाद माननीय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार ने प्रतिष्ठान पर 3 लाख रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चारधाम यात्रा 2026 के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पूरे जनपद में निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा।
