रिखणीखाल,प्रभुपाल सिंह रावत।प्रथम पक्ष- खंड विकास अधिकारी रिखणीखाल ने प्रखंड के समस्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को फ़रमान जारी किया है कि जनहित में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार समय समय पर पात्रतानुसार राशन कार्ड का सत्यापन किया जाना है जिसके लिए सभी ग्राम पंचायत विकास अधिकारीगण कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

द्वितीय पक्ष- इसी परिप्रेक्ष्य में सहायक विकास अधिकारी पंचायत रिखणीखाल ने खंड विकास अधिकारी रिखणीखाल को पत्र लिखा है कि जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की ड्यूटी लगायी गयी है वह नियम के विपरीत है।जब तक तीन सदस्यीय टीम गठित न की जाये जिसमें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,ग्राम विकास अधिकारी और राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी) सम्मिलित हो तब तक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी इस तुगलकी फरमान को स्वीकार नहीं करेगे उन्होंने खंड विकास अधिकारी रिखणीखाल को सलाह दी है कि इस खाद्यान्न सुरक्षा राशन कार्ड की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित करे तभी कार्य में पारदर्शिता व सत्यापन सही होगा।सिर्फ खानापूर्ति न करे ये काम बार बार नहीं किये जा सकते।ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तब दबाव में नहीं होगे।

अब देखते हैं आगे क्या रुख होता है।
रिपोर्ट संकलन- मंगत सिंह रमोला,आर टी आई कार्यकर्ता रिखणीखाल।
