नैनीताल/हरिद्वार, 30 जुलाई 2025। हर्षिता।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हरिद्वार जिले में अवैध रूप से संचालित 48 स्टोन क्रशर इकाइयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश जनहित याचिका संख्या 15/2022 की सुनवाई के दौरान पारित किया गया, जो मातृ सदन, हरिद्वार द्वारा दाखिल की गई थी।

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये स्टोन क्रशर पूर्व में दिनांक 03 मई 2017 को पारित आदेश के बावजूद अब तक अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, जो कि न्यायालय की अवमानना और कानून का घोर उल्लंघन है।

DM और SSP को मिले कड़े निर्देश

माननीय खंडपीठ ने हरिद्वार के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि:

सभी 48 स्टोन क्रशरों का संचालन तत्काल बंद कराया जाए।

उनकी बिजली और जल आपूर्ति तुरंत काटी जाए।

कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।

मातृ सदन ने उठाई थी आवाज

याचिकाकर्ता संस्था मातृ सदन, हरिद्वार ने अपनी जनहित याचिका में यह दावा किया था कि क्षेत्र में अवैध खनन और स्टोन क्रशर संचालन से न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि पूर्व के न्यायालय आदेशों की भी खुलकर अवहेलना की जा रही है।

By DTI