लक्सर (हरिद्वार)। डीटी आई न्यूज़।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने विवाहिता की धारदार हथियार से काटकर की गई निर्मम हत्या के मामले में मृतका के तीन भाइयों (दो सगे और एक ममेरा भाई) को मृत्युदंड एवं 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस मामले को आनर किलिंग का मामला माना है।
लक्सर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी नेपाल सिंह की पुत्री प्रीती ने स्वजनों की मर्जी के खिलाफ वर्ष 2014 में खानपुर थाना क्षेत्र के ही धर्मुपुर गांव निवासी ब्रजमोहन से प्रेम विवाह किया था।


इस से उसके स्वजन नाराज थे। शादी के बाद से विवाहिता के स्वजनों ने उससे संबंध खत्म कर लिए थे। 18 मई 2018 को प्रीती खानपुर थाना क्षेत्र के ही अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी।
इस दौरान वहां पहले से घात लगाकर बैठे प्रीती के सगे भाई कुलदीप व अरुण और ममेरे भाई राहुल निवासी अबदीपुर ने फावड़े व गंडासे से काटकर प्रीती की निर्मम हत्या कर दी थी। मामले में विवाहिता के पति ब्रजमोहन ने पांच लोगों कुलदीप, अरुण, राहुल के अलावा श्याम सिंह व ओमकार को नामजद करते हुए खानपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
मामले की जांच के चलते पुलिस की ओर से श्याम सिंह व ओमकार के नाम मामले से निकाल दिए गये थे। जबकि कुलदीप, अरुण व राहुल को दोषी मानते हुए 13 अगस्त 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले में 15 गवाह पेश किए गए। सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरराज ने निर्मम हत्या के इस मामले को आनर किलिंग मानते हुए तीनों को दोषी पाते हुए, मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

By DTI