हर्षिता, देहरादून।उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कोर्ट में चुनाव को लेकर एक कार्यक्रम पेश किया गया, जिसमें अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने तक की तारीख बताई गई।
उत्तराखंड में इस साल के अंत तक निकायों का गठन हो जाएगा। आगामी 25 दिसंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सरकार की ओर से शुक्रवार को यह बात उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की डबल समक्ष रखी गई।
हाई कोर्ट की डबल बेंच शुक्रवार को मोहम्मद अनवर और मोहम्मद अनीस की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार चुनाव कराने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश निर्वाचन आयुक्त की तैनाती कर दी गई है।
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में पेश महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर की ओर से कोर्ट में चुनाव को लेकर एक कार्यक्रम पेश किया गया। इसमें 11 नवंबर को अधिसूचना जारी करने और 25 दिसंबर तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने की बात कही गई है। इससे पहले सरकार की ओर से 25 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की बात कोर्ट में कही गई थी। महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि जिलों में मतदाता सूचियों में संशोधन का काम शुरू हो गया है। सरकार के जवाब पर अदालत ने अपनी सहमति देते हुए दोनों याचिकाओं को निस्तारित कर दिया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर जनहित याचिकाओं में कहा गया कि सरकार प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं करा रही है। निकायों का कार्यकाल पिछले साल दिसंबर में ही खत्म हो गया है, लेकिन निकायों में प्रशासकों को बैठा दिया गया है।