हरिद्वार,हर्षिता।मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या – 207/USDMA 792(2020) दिनांक 14 जून 2021 के अनुपालन में इस कार्यालय के आदेश संख्या- 10860/ 13- आ०प्रब0-DEOC / 2021-22 दिनांक 14 जून 2021 के द्वारा जनपद हरिद्वार के सम्पूर्ण क्षेत्रों हेतु कोरोना कर्फ्यू के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/ 2020 DM-I (A) दिनांक 27 मई, 2021 के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए पूर्व में 07 दिवस के लिए जारी आदेश के बिन्दु

संख्या 14.D. में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता हैं : 14.D. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

COVID-Curfew की अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए जनपद के समस्त PDS Ration के सस्ते गल्ले एवं आटा चक्की

की दुकाने भी जनहित में दिनांक 22 जून 2021 तक दैनिक आधार पर प्रातः 08:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक खुली रहेंगी।

निर्माण उपकरण और आपूर्ति जैसे-सीमेंट, सरिया, चिप्स आदि की दुकानों के साथ-साथ हार्डवेयर की दुकाने भी दिनांक 22 जून 2021 तक प्रातः 8:00 बजे से

अपरान्हः 05:00 बजे तक खुली रहेंगी। ऑटो-मोबाइल workshops and goods vehicles मरम्मत की दुकानें दिनांक 22.06.2021

तक 24 घंटे खुली रहेंगी। ऑटो-मोबाइल Accessories की दुकाने दिनांक 18.06.2021 (शुक्रवार) को व दिनांक

21.06.2021 (सोमवार) को प्रातः 08:00 बजे से अपरान्ह् 05:00 बजे तक खुली रहेगी।

अतः दिनांक 14 जून, 2021 के आदेश को उक्तानुसार संशोधित किया जाता है, शेष यथावत रहेगा। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय-समय पर जारी भारत सरकार / उत्तराखण्ड शासन तथा जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन करना। अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमो की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

By DTI