पहलगाम, दिव्या टाइम्स इंडिया। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की गई है। जिसमें भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों (अलग-अलग वीजा रखने वालों) को देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था। जिसमें कुछ चले गए हैं और कुछ दो दिन कुछ और भी वापस देश से भेजे जाएंगे। वहीं इस नियम को न मानने वाले पाकिस्तानियों पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक, कोई भी पाकिस्तानी नागरिक, जो सरकार की तरफ से निर्धारित समय-सीमा के भीतर भारत छोड़ने में विफल रहता है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और उसे तीन साल तक की जेल या अधिकतम तीन लाख रुपये का जुर्माना या दोनों सजाओं का सामना करना पड़ सकता है।
26 अप्रैल और 29 अप्रैल- पाकिस्तानियों के लिए समय सीमा
बता दें कि, सार्क वीजा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की समय-सीमा 26 अप्रैल थी। मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए समय-सीमा 29 अप्रैल है। जिन 12 श्रेणियों के वीजा धारकों को रविवार तक भारत छोड़ना है, वे हैं – आगमन पर वीजा, व्यवसाय, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री।