पिस्टल/रिवाल्वर के दुरुपयोग के स्पष्ट साक्ष्य सामने आए**
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की दिनांक 17 नवंबर 2025 की आख्या के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने दिव्य प्रताप सिंह, पुत्र कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, के तीनों शस्त्र लाइसेंस निलंबित/निरस्त करने का निर्णय लिया है।

घटना का विवरण
दिनांक 15 नवंबर 2025 को श्री आर० यशोर्धन, पुत्र श्री एस० रामस्वामी, निवासी पुराना मसूरी रोड, थाना राजपुर की तहरीर पर मु०अ०सं० 217/2025, धारा 115(2)/351(1)/324(4) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।
विवेचना के दौरान—
वादी एवं गवाहों के बयान,
तथा सीसीटीवी फुटेज
के आधार पर अभियुक्त दिव्य प्रताप सिंह का नाम सामने आया।
जांच में पाया गया कि अभियुक्त ने वादी व पीड़ित निशांत यादव की कार रोककर मारपीट की तथा अपनी लाइसेंसी पिस्टल/रिवाल्वर दिखाकर धमकाने एवं आतंकित करने का कार्य किया।
घटना में लाइसेंसी हथियार के स्पष्ट दुरुपयोग की पुष्टि होने पर मुकदमे में धारा 126/352 बी.एन.एस. तथा धारा 30 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई।
अभियुक्त के शस्त्र लाइसेंस
अभियुक्त के नाम जनपद हरिद्वार में जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र—
- शस्त्र संख्या 2108/13 — रिवाल्वर नं. 3107638 (32 बोर)
- शस्त्र संख्या 1909/13 — रिवाल्वर नं. 75931 (32 बोर)
- शस्त्र संख्या 2104/13 — बंदूक नं. 148042
विवेचना की गंभीरता को देखते हुए इन लाइसेंसों को निलंबित/निरस्त करने की संस्तुति की गई।
जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय
जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित द्वारा आख्या का परीक्षण कर यह स्पष्ट पाया गया कि—
“विपक्षी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, जो जनसुरक्षा के लिए खतरा है।”
इस आधार पर तीनों शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित एवं निरस्त कर दिए गए हैं।
पुलिस को निर्देश
जिला मजिस्ट्रेट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून/हरिद्वार को निर्देशित किया है कि—
कारण बताओ नोटिस की प्रति विपक्षी को तामील कराई जाए,
तामिली आख्या सहित प्रतिवेदन जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय को भेजा जाए,
तथा निलंबित शस्त्र अनुज्ञापत्रों के अंतर्गत सभी शस्त्र तत्काल अभिरक्षा में लिए जाएं।
