हरिद्वार, दिव्या टाइम्स इंडिया।गर्लफ्रेंड के पति को रोकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मर्डर करने के दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। मर्डर के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह पूरा हैरान करने वाला मामला हरिद्वार जिले का है।

प्रेमिका के पति की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या करने और ग्रामीण पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी मंजीत जैमिनी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। पंचम एडीजे मुकेश चंद आर्य ने दोषी युवक को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि छह मई 2018 की सुबह साढ़े सात बजे बहादराबाद क्षेत्र के गांव बहादरपुर

सैनी निवासी तेलूराम को रास्ते में रोककर उस पर तमंचे से दो फायर किए गए थे। घायलावस्था में तेलूराम किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए एक ग्रामीण के घर में घुस गया था।

उसके बाद हमलावर मंजीत जैमिनी ने एक ग्रामीण धर्मसिंह के घर में घुसकर उसके दामाद संजय निवासी ग्राम मुजाहिद पुर बुग्गावाला पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर थी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में संजय की मौत हो गई थी।

उसी दिन तेलूराम के पिता शिकायतकर्ता ने बहादराबाद थाने में लिखित शिकायत हमलावर मंजीत जैमिनी और उसके बड़े भाई सुशील पुत्र गण राजकुमार निवासी ग्राम बहादरपुर सैनी बहादराबाद के खिलाफ दर्ज कराई थी।

शिकायत में बताया था कि घटना वाले दिन उसका पुत्र तेलूराम घर से स्कूटर पर काम के लिए जा रहा था। रास्ते में हमलावर मंजीत जैमिनी ने उसे रोककर जान से मारने की नीयत से दो फायर तमंचे से किए थे। पुलिस ने जांच के बाद हत्या और हमला करने के आरोपी मंजीत और षडयंत्र के आरोप में रेखा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

सरकारी पक्ष की ओर से 21 और बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहा के बयान दर्ज कराए गए। जुर्माना न देने पर दो वर्ष की कैद चतुर्थ एडीजे कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास व 70 हजार रुपये के जुर्माना राशि की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।

राखी की शादी होने पर रखने लगा था रंजिश

विवेचना के दौरान सामने आया था कि मृतक संजय की पत्नी राखी और हत्यारे मंजीत जैमिनी के बीच शादी से पहले प्रेम प्रसंग था। संजय से राखी की शादी होने पर मंजीत संजय से रंजिश रखने लगा था।

तमंचा रखने पर तीन वर्ष की सजा

विचारण कोर्ट ने मंजीत जैमिनी को अवैध तमंचा रखने का भी दोषी पाया है। जिस पर उसे तीन साल की कैद व एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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राखी दोषमुक्त

विचारण कोर्ट ने हत्या के षड्यंत्र में शामिल मृतक संजय की पत्नी राखी को ठोस सबूत के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।

तेलूराम पर रंजिशन हमला किया

विवेचना के दौरान यह भी सामने आया था कि हमलावर मंजीत जैमिनी के बड़े भाई सुनील की पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई थी। जिस पर हमलावर मनजीत व उसके भाई तेलूराम और सुनील की पत्नी से अवैध संबंध होने का शक कर रंजिश रखने लगे थे।

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By DTI